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गुरुवार, 25 अगस्त 2022
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चौबेपुर-हत्या के प्रयास, बलवा के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, दो की पहले खारिज हो चुकी है जमानत
चौबेपुर-हत्या के प्रयास, बलवा के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, दो की पहले खारिज हो चुकी है जमानत
वाराणसी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी निवासी आरोपित चंदन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बलवा, मारपीट, धमकी, फायरिंग कर हत्या के प्रयास के आरोपित चंदन यादव ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस मामले के सह अभियुक्त बच्चा लाल यादव व कन्हैया लाल यादव का जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिवगोविद सिंह ने 18 जनवरी 2001 को चौबेपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि मेरे खेत में लगे नलकूप के पास गांव के ही भईयालाल यादव, बच्चा लाल यादव व कन्हैया लाल यादव द्वारा अवैध रूप से मिट्टी गिराई जा रही थी। इसका मेरे भतीजे क्षितिज सिंह ने विरोध किया। इस पर तीनों ने क्षितिज को गालियां दी और जबर्दस्ती खेत में मिट्टी गिराकर चले गए। क्षितिज नलकूप पर ही रूका था। कुछ देर के बाद भईयालाल, बच्चालाल, कन्हैया लाल, अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, चंदन यादव, रोशन यादव, मोहन व सोहन यादव, भईया यादव आदि लाठी-डंडे व राड से लैस होकर आए। सभी क्षितिज को घेरकर बुरी तरह मारने-पीटने लगे। इसी दौरान चंदन यादव ने लक्ष्य कर क्षितिज पर तमंचे से फायर कर दिया। मगर गोली मिस कर गई।
इस मामले में जमानत के लिए आवेदन करने वाले चंदन की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। अभियोजन का कथानक सरासर गलत और झूठा है। एफआईआर छह घंटे बाद दर्ज कराई गई है। घायल क्षितिज की मेडिकल रिपोर्ट में सिर में कोई गंभीर चोट नही पाया गया। मौके पर तमंचे से फायर करने की बात गलत है। धारा 308 का कोई मेडिकल नही है। इस मुकदमे में क्रास केस भी है। इसलिए चंदन को जमानत दिया जाय। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया और जमानत निरस्त करने की याचना की।
अदालत ने कहाकि उभय पक्षों के तर्कों व अभियोजन के प्रपत्रों को देखा गया। घायल क्षितिज की मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल है जिसमें उसे छह चोटें हैं। इसके अलावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त चंदन यादव द्वारा ही तमंचे से फायर करना भी कहा गया है। लेकिन घायल को गोली नही लगी। मामले के सह अभियुक्त बच्चालाल यादव व कन्हैया लाल यादव का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में अपर सत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसलिए तथ्यों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त चंदन के जमानत का आधार पर्याप्त नही है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।
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