वीवीपीएटी और ईवीएम मिलान का मामलाः चुनाव आयोग ने जताया विरोध, SC में चल रहा है मामला

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी मामले को लेकर चुनाव आयोग से पूछा था कि अगर कोर्ट इस मामले पर कोई आदेश देता है, तो आयोग को उसे मानने में क्या दिक्कत है। कोर्ट ने आयोग से गुरुवार तक जवाब मांगा था। मामले में 1 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी।
आयोग ने तब भी मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आयोग ने दलील दी थी कि अभी प्रति विधानसभा दर से वीवीपीएटी मिलान होता है और उसमें कभी अंतर नहीं पाया गया। आयोग ने कहा कि वह खुद चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर क़दम उठाता रहता है।