40 साल पुराने लुकआउट मामले की जानकारी आवेदक को दे मंत्रालय : CIC

भार्गव ने बताया कि मंत्रालय का कहना है कि सर्कुलर गोपनीय दस्तावेज है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। मामला से संबंधित गौरव गुप्ता ने आरटीआई कानून के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से पांच सितंबर 1979 को जारी लुक आउट सर्कुलर को निकालने से जुड़े सर्कुलरों की प्रतियां मांगी थी।
मंत्रालय ने कोई उचित कारण बताए बिना सूचना का अधिकार कानून की धारा आठ के अपवाद उपबंध का हवाला देते हुए जानकारी से इनकार कर दिया था। इस उपबंध में दस उप धाराएं हैं जिनके तहत जानकारी देने से इनकार करते समय उचित कारण बताना होता है।