राहुल गांधी ने बोला :'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद, भाजपा को भी घेरा
राहुल गांधी (फाइल फोटो)
'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर कांगेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। राहुल गांधी ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर मानहानि के मामले पर उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर ये जवाब दाखिल किया है। राहुल ने पुरानी दलीलों को ही आधार बनाया और कहा कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना नहीं था। हालांकि, इसी बहाने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर बाहर फायदा उठा रही है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान में न्यायालय का नाम लेने को लेकर राहुल गांधी से पहले केवल स्पष्टीकरण मांगा था। बाद में न्यायालय ने राहुल को नोटिस जारी किया था।
राहुल के वकील ए एम सिंघवी ने बताया था कि अदालत ने पहले उनसे इस मामले में केवल स्पष्टीकरण मांगा था। जिसपर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल थे। बाद में उन्होंने कहा कि वह इस दोष को ठीक करेंगे और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया।
राफेल मामले पर राहुल की टिप्पणी को लेकर मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष को शुरू में ही बिना किसी संकोच के पश्चाताप करना चाहिए था। सांसद ने अदालत में कहा कि कानून की नजर में यह माफी नहीं है।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है जबकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने अदालत के 10 अप्रैल को दिए आदेश को पढ़े बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयान दिया था।
राहुल गांधी के लिए पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा था कि राहुल ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट किया था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह अपने ऊपर चल रहे मामले को खारिज कर दें ताकि इससे उनके विरोधियों को चुनावी फायदा न मिल सके। प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने मीनाक्षी लेखी के वकील रोहतगी से कहा था कि वह राहुल गांधी के जवाब पर अपना पक्ष रखें।