Kejriwal-Sisodiya-Yogender Yadav के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगी रोक, मानहानि का है मामला

अदालत के एसीएमएम समर विशाल की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद केजरीवाल व सिसोदिया ने अर्जी दायर कर कहा था कि उन्हें अदालत ने पेशी से स्थायी छूट दे रखी है। इसलिए गैर जमानती वारंट रद्द किया जाए।
अदालत ने वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर तीनों नेताओं के खिलाफ 3 अप्रैल को मानहानि के आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2013 में पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन बाद में झूठा आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया।