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सोमवार, 1 अप्रैल 2019

Supreme Court ने VVPAT की गिनती को लेकर विपक्षी पार्टियों को दिया 8 अप्रैल तक का समय

Supreme Court  ने VVPAT की गिनती को लेकर विपक्षी पार्टियों को दिया 8 अप्रैल तक का समय


फाइल फोटो
फाइल फोटो
उच्चतम न्यायालय ने वीवीपैट पर्चियों की गिनती के संबंध में निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए विपक्ष की 21 पार्टियों को एक सप्ताह का समय दिया है। चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वीवीपैट की 50 प्रतिशत पर्चियों का मिलान करके चुनाव नतीजे घोषित किए जाने चाहिए। इस मामले पर 25 मार्च को सुनवाई थी। सुनवाई में न्यायालय ने चुनाव आयोग को 28 मार्च तक यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या वह आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा समय में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले वीवीपैट के नमूना सर्वेक्षण की संख्या बढ़ाकर एक से ज्यादा कर सकता है या नहीं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने आयोग से कहा था कि वह 28 मार्च को अपराह्न चार बजे तक इस संबंध में जवाब दें। पीठ ने आयोग को यह बताने का भी निर्देश दिया था कि क्या मतदाताओं की संतुष्टि के लिए वोटर वैरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

पीठ ने संकेत दिया था कि वह चाहती है कि वीवीपैट की संख्या बढ़ाई जाए। उसने कहा कि यह आशंकाएं पैदा करने का सवाल नहीं है बल्कि यह ‘संतुष्टि’ का मामला है। पीठ ने इस निर्देश के साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई एक अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी।

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