नए नौसेना प्रमुख के तौर पर करमबीर सिंह को कार्यभार संभालने की मिली इजाजत
बिमल वर्मा के वकील अंकुर छिब्बर ने कहा कि एएफटी ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है क्योंकि सरकार ने ट्रिब्यूनल के समक्ष करमबीर सिंह की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए और समय की मांग की थी।
एएफटी ने सिंह को 31 मई को एडमिरल सुनील लांबा की जगह नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने की मंजूरी दे दी और इस पद पर बने रहना मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा। इससे पहले, एएफटी ने पिछली सुनवाई में सरकार को 29 मई को नियुक्ति संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था।
इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने बिमल वर्मा के आवेदन को खारिज करते हुए आदेश जारी किया था, जिसके बाद वर्मा ने एएफटी में एक याचिका दायर कर करमबीर सिंह की नियुक्ति और मंत्रालय द्वारा चयन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।