आईपीएस राजीव कुमार को गिरफ्तारी से रोक हटते ही समन, सीबीआई के सामने आज होगी पेशी

खास बातें
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कुमार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई की नोटिस को रद्द करने की अपील की थी। सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस जारी की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह आरोप सही नहीं है कि सीबीआई जानबूझ कर उसे निशाना बना रही है।
अदालत के निर्देश पर इन घोटालों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने राजीव पर जांच में असहयोग नहीं करने और सबूतों को छिपाने व नष्ट करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी बार-बार कहती रही है कि घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
राजीव से पूछताछ के मुद्दे पर बीती फरवरी में केंद्र व राज्य सरकार आमने-सामने आ गए थे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां धरने पर भी बैठी थीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने कुमार से मेघालय की राजधानी शिलांग में पांच दिनों तक पूछताछ की थी।