क्या तुम मुस्लिम हो, यह पूछकर अमेरिकी महिला ने बुर्का पहनी डॉक्टर से किया दुर्व्यवहार

कैंटोनमेंट पुलिस थाना के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने अमेरिकी महिला पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि हमने घटना के बारे में अमेरिकी दूतावास को सूचित किया है।
पुलिसकर्मियों के साथ भी किया दुर्व्यवहार
पुलिस ने कहा कि अमेरिकी महिला को जब हिरासत में लिया गया था, तब उसने हमारे पुलिसकर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। जब अमेरिकी दूतावास के लोगों ने उससे फोन पर बात की थी, तब भी उसने उनसे दुर्व्यवहार किया था जब उन्होंने उसके गृह राज्य के बारे में पूछा था।
अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि वह कोंढवा में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ रहती है। उन्होंने कहा कि हमने आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है।
तुरंत गिरफ्तारी का अधिकार नहीं
जिन धाराओं के तहत महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उसमें पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। इस कानून के तहत, पुलिस को एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट और जांच शुरू करने के लिए अदालत की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।