मुकुल राय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, आठ नवंबर तक मिली मोहलत
Calcutta High Court - फोटो :bharat rajneeti
कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेलवे के एक समिति में सदस्य बनाने के एवज में पैसों के कथित लेन-देन के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि आठ नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति एस मुंशी व एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर मुकुल राय की याचिका पर सुनवाई पांच नवंबर तक स्थगित कर दी गई है। सरकारी वकील शाश्वत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने इस मामले से संबंधित कागजात व सबूत जुटा लिए हैं और उसे इनकी पुष्टि के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि वह दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद पांच नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने बीते 29 अगस्त को राय को पहले गिरफ्तारी से एक सप्ताह की राहत दी थी। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा।
एक स्थानीय व्यापारी संटू गांगुली ने भाजपा के मजदूर संगठन के कथित नेता बबन घोष के खिलाफ जालसाजी का एक मामला दायर किया था। मुकुल राय ने इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गांगुली ने अीपनी शिकायत में कहा है कि घोष ने राय का नाम लेकर उसे जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी का सदस्य बनाने का भरोसा दिया था और इसके एवज में उससे लाखों रुपए लिए थे।
गांगुली की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने बीते 21 अगस्त को घोष को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपना नाम सामने आने के बाद ही मुकुल राय ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।