शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठहराया अवैध, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नाबालिग - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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सोमवार, 23 सितंबर 2019

शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठहराया अवैध, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नाबालिग

शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठहराया अवैध, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नाबालिग

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस्लामी कानून के तहत निकाह करने वाली मुस्लिम युवती को व्यस्क होने तक पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है वाले मसले पर सुनवाई की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लड़की के निकाह को अवैध करार दिया है क्योंकि वह 16 साल की है। इसी आदेश को लड़की ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।  जिसपर अदालत ने एक अक्तूबर को लड़की, उसके पिता और पति को बुलाया है ताकि फैसला सुनाया जा सके। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की पीठ ने कहा कि वह नाबालिग लड़की, उसके पिता और पति के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने रजिस्ट्री से उस अनुरोध के बारे में पूछा जिसमें एम्स की एक महिला मनोरोग चिकित्सक को लड़की से बात करने के लिए बुलाया जाएगा।

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