सौतेले पिता के माफी मांगने पर बेटी ने वापस लिया छेड़छाड़ का केस, पोक्सो का केस रद्द

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने फैसले में इस बात पर गौर किया कि किशोरी की मां की यह दूसरी शादी है और वह, उसकी छोटी बहन, उसकी मां आरोपी के साथ रहती हैं। आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगी है और भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न करने का आश्वासन दिया है।
कोर्ट के समक्ष याची के वकील संजीव मलिक ने कहा कि आरोपी अफगानी शरणार्थी हैं। पीड़िता की मां की दो बेटियां हैं। आरोपी से उसने यह दूसरी शादी उसने परिवार को सहारा देने के लिए की थी। आरोपी अपने किए पर माफी मांग चुका है और इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।
कोर्ट के समक्ष आरोपी ने कहा कि वह भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा और अभिभावक की तरह दोनों बेटियों की देखभाल करेगा। उसने अपनी दोनों लड़कियों को 25-25 हजार रुपये भी दिए। उसने कहा कि भविष्य में उसके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही इस एफआईआर पर दोबारा कार्रवाई करने की छूट पीड़िता और उसकी मां को होगी।
पेश मामले में आरोपी ने अधिवक्ता संजीव मलिक के जरिये दायर याचिका में कहा कि वह अफगानी नागरिक है और लंबे समय से अमर कालोनी में शरणार्थी के रूप में रह रहा है। वह अपने किए पर शर्मिंदा है और इसके लिए माफी मांगी है।
इसके बाद उनके बीच समझौता हो गया है। किशोरी और उसकी मां का वह अकेला सहारा है। उसे जेल भेज दिया जाता है तो वह अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाएगा। लिहाजा उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर कानूनी कार्रवाई को रोक दिया जाए।