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सोमवार, 22 अगस्त 2022
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अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस; कहा - वक्फ की संपत्ति का मसला सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस; कहा - वक्फ की संपत्ति का मसला सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती
वाराणसी। ज्ञानवापी-माता शृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई सोमवार की दोपहर वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वादिनी महिलाओं की दलीलों पर जवाबी बहस की गई। मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। यह वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है।
इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड को है। इसके साथ ही कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष में यह सहमति बनी है कि मसाजिद कमेटी 23 अगस्त को भी अपनी जवाबी बहस जारी रखेगी। उसके बाद वादिनी महिलाओं के एडवोकेट मसजिद कमेटी की जवाबी बहस का प्रति उत्तर देंगे।
पिछली सुनवाई में लगा था जुर्माना
मां शृंगार गौरी केस की पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। उस दिन कोर्ट में मसाजिद कमेटी की ओर से कहा गया था कि उनके दिवंगत अधिवक्ता अभय नाथ यादव की जगह अब मुकदमे की पैरवी एडवोकेट योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू और शमीम अहमद करेंगे। दोनों एडवोकेट को मुकदमे को समझने और तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त निर्धारित करते हुए कहा कि अब इससे ज्यादा समय तैयारी के लिए नहीं दिया जाएगा। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। इसे विलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने मसाजिद कमेटी पर लेट-लतीफी के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त निर्धारित कर दी थी।
4 अगस्त को मिला था 15 दिन का समय
पिछले 4 अगस्त को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन संबंधी सूचना देते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट को बताया गया कि मुकदमे से संबंधित फाइल उन्हीं के चेंबर में होने के कारण जवाबी बहस की तैयारी नहीं की जा सकी है। इसलिए, मुकदमे की सुनवाई स्थगित करके अगली डेट 15 दिन के बाद की निर्धारित की जाए। जिला जज की कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त तय कर दी थी।
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