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शुक्रवार, 19 अगस्त 2022

ज्ञानवापी -शृंगार गौरी मामला : मुस्लिम पक्ष के तारीख मांगने पर कोर्ट ने लगायी फटकार, लगाया 500 रुपये का जुर्माना, मधु बाबू ने जमा किया वकालतनामा


रिपोर्ट : नोमेश कुलदीप

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मामले में चल रहे पोषणीयता के वाद में बुधवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोबारा 10 दिन की तारीख मांगने पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 3 दिन का समय दिया और 22 अगस्त की तारीख दी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन के बाद अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू और एडवोकेट शमीम अहमद ने अपना वकालतनामा लगाया। वहीं मुस्लिम पक्ष पर 500 हर्जाना भी लगाया है।

कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति

इस सम्बन्ध में वादी संख्या 1 राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम् गौड़ ने बताया कि आज अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आज एप्लिकेशन देते हुए नया वकालतनामा पेश किया गया जिसमे दो नए वकीलों के नाम थे और 10 दिन क समय रीज्वाइंडर के लिए माँगा, जिसपर हमने आपत्ति जताई। इसके अलावा न्यायालय ने भी रुख सख्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा है इसलिए सिर्फ तीन दिन का समय दिया गया है और कोर्ट ने अगली तारीख 22 अगस्त की दी है साथ ही अंजुमन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रीज्वाइंडर के लिए अगली तारीख

उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं ने कहा कि हमें समय नहीं मिला और हम पढ़ नहीं पाए हैं फाइल, पर कोर्ट का रुख सख्त है और यह आखरी मौका है रीज्वाइंडर के लिए और इसके बाद इन्हे मौका नहीं मिलेगा।

लगाया है नया वकालतनामा

वहीं प्रतिवादी संख्या चार के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने बताया कि हमारे वकील अभयनाथ यादव का निधन हो गया था। इसपर हमने दो नए दरखास्त दिया था कि 10 दिन का समय दिया जाए पर कोर्ट ने सिर्फ तीन दिन का समय दिया गया है रीज्वाइंडर पेश करने के लिए और 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सीनियर अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू और शमीम अहमद को नियुक्त किया गया है।

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