अन्य विधानसभा क्षेत्र
बेहट
नकुड़
सहारनपुर नगर
सहारनपुर
देवबंद
रामपुर मनिहारन
गंगोह
कैराना
थानाभवन
शामली
बुढ़ाना
चरथावल
पुरकाजी
मुजफ्फरनगर
खतौली
मीरापुर
नजीबाबाद
नगीना
बढ़ापुर
धामपुर
नहटौर
बिजनौर
चांदपुर
नूरपुर
कांठ
ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद ग्रामीण
कुंदरकी
मुरादाबाद नगर
बिलारी
चंदौसी
असमोली
संभल
स्वार
चमरौआ
बिलासपुर
रामपुर
मिलक
धनौरा
नौगावां सादात
बुधवार, 24 अगस्त 2022
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद : मुस्लिम पक्ष की बहस जारी, अगली सुनवाई 24 को
वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार की दोपहर 2.16 बजे शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में वादी, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं समेत कुल 34 लोग मौजूद रहे। अदालत में मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस पूरी नही हो सकी इसलिए जिला जज की अदालत ने बहस जारी रखने के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। बहस बुधवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे से होगी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू सोमवार की बहस के दौरान उपस्थित नही थे। मंगलवार की सुनवाई में भी वह नही आए। उनके अदालत में उपस्थित न होने के पीछे कारण अस्वस्थता बताया गया। उधर, वादिनी महिलाओं के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मसाजिद कमेटी ने सोेमवार को बहस के दौरान कही हुई बात फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि मंदिर औरंगजेब द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। उनका मानना है कि औरंगजेब भारत का शासक था। विष्णु शंकर जैन ने कहाकि हम ज्ञानवापी मामले में वक्फ संपत्ति की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करेंगे।
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ नंबर 100 के रूप में रजिस्टर्ड है। बुधवार को उनकी जवाबी बहस पूरी होने के बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अब जल्द निर्णय आएगा। बता दें कि आज कोर्ट में हुई बहस में बेहद तल्खी थी और उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दी। गौरतलब है कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वादिनी महिलाओं की दलीलों पर सोमवार को भी जवाबी बहस की गई थी। बहस पूरी न हो पाने के कारण अदालत ने 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। यह वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है।
वक्फ की सम्पत्ति के विवाद की सुनवाई का सिविल कोर्ट को अधिकार नही है। जबकि वादी पक्ष के वकील विष्णु शर्मा ने मीडिया को दिये बयान में कहा कि वह पहले की अदालत में अपना पक्ष रख चुके हैं कि जहां हिंदू व मस्लिम पक्ष का विवाद हो उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में हो सकती है। उन्होंने इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी दी है।
Loan calculator for Instant Online Loan, Home Loan, Personal Loan, Credit Card Loan, Education loan
Loan Calculator
Loan EMI
123
Total Interest Payable
1234
Total Amount
12345