वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आगामी त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। यह निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर की रात्रि तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी ने जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में दशहरा, दुर्गापूजा, बरावफ़ात आदि तथा इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, प्रयागराज एवं उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर निषेधाज्ञा लगाई है। चयन आयोग की परीक्षाएं प्रत्येक माह में होना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने, अराजक तत्वों पर नियंत्रण के लिए धारा 144 को प्रभावी किया गया है।
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा है कि इस दौरान कोई व्यक्ति, भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी या अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व लिखित सूचना सम्बंधित मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी को देगा। इसके बाद ही अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश प्रदान करेगा। मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी को दी जानेवाली सूचना में सम्बंधित भवन स्वामी का पूर्ण विवरण नाम, पिता का नाम, मकान नम्बर व व्यवसाय सहित पूर्ण पता एवं किरायेदारी आरम्भ होने की तिथि आदि अंकित करनी होगी। साथ ही किरायेदार का भी पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, बम, भाला, तलवार, भुजाली, लाठी, डंडा, चाकू लेकर नही चलेगा। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी प्रतिबंधित किया जाता है। सिख एवं गोरखा लोगों को प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं। उन पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर शासकीय कार्य की अवधि तक लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला वक्तव्य न तो प्रसारित करेगा न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस आदि आयोजित होंगे। समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य नही किया जायेगा। कोई किसी भी प्रकार का हैंडबिल, पर्चा, प्रकाशित नही करेगा और न ही दीवारों पर चस्पा करेगा। जुलुस, धरना, प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बंधित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजानिक स्थल पर मादक पदार्थों का सेवन नही करेगा। कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति, संगठन बलपूर्वक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद नही करायेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मंद गति से किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत निर्धारित डेसिबल सीमा के के तहत ही प्रयोग किया जाएगा। साइलेंस जोन (अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिनमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक लेड के कंपाउंड या स्ट्रान्सियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
पटाखों का ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा। फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म, लाल बत्ती, हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दौरान हाकी, स्टिक, लाठी-डंडा, लोहे की सरिया आदि लेकर नही चलेगा। न ही कोई अपने घर अथवा छत पर ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान-गली-सड़क आदि स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों, बारात, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा-गुरुद्वारा, चर्च में तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आयोजित सभा पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा पर भी प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। यातायात नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे-मोबाइल, ब्लूटूथ, लैपटॉप, पेजर आदि प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो स्टेट, फैक्स आदि की दुकानें बंद रहेगी। कोई दुकानदार चीनी मंझे की बिक्री नहीं करेगा।