वाराणसी। खूदखोरी का धंधा करनेवाले गिरोह के शिकंजे में फंसे बीएचयू कर्मी फइम ने गुरूवार को सूदखोर रामजान उर्फ गुड्डू, उसके भाई किस्मत अली और लालमन मौर्या के खिलाफ सूदखोरी सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूदखोर ने बीमार मां के इलाज के लिए फइम को सात साल पहले एक लाख रूपये कर्ज 5 प्रतिशत ब्याज पर दिये थे। लाखों रूपये वसूलने के बाद भी अभी बता रहा था कि उसका 35 लाख रूपये सूद बकाया हैं। इसके लिए वह लगातार धमकियां दे रहा था। सूदखोर और उसके भाई की दबंगई से आजिज फइम ने आखिरकार मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस मआरोपितों की तलाश कर रही है।
भेलुपुर थाना क्षेत्र के सरायनंद खोजवा का निवासी फइम बीएचयू का कर्मचारी है। उसने अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए नारिया निवासी रमजान उर्फ गुड्डू से 5 मार्च 2015 को 5 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपया कर्ज पर लिया। फईम का आरोप है कि सूदखोर रामजान 5 प्रशित की जगह 10 प्रशित ब्याज वसूलने लगा। हर माह उसके घर चढ़ आता रहा और दस हजार रूपये लेकर जाता था। अनाकानी करने पर धमकियां देता रहा। यही नहीं रमजान अपने भाई किस्मत अली और दबंग लालमन मौर्या को बीएचयू स्थित मेरे कार्यस्थल पर भेजता था। किस्मत अली ब्याज न देने पर जान से मारने की धमकी देता रहा और कहता रहा कि मैं माफिया डान मुख्तार अंसारी का आदमी हूं। इस दौरान किस्मत अली और लालमन ने जबर्दस्ती सादे स्टाम्प पेपर पर उससे दस्तखत कराया और बैंक आफ बड़ौदा की बीएचयू शाखा के मेरे चेक पर मुझसे दस्तखत करा लिये।
दबंगों ने 11 नवम्बर 2019 को उसके भारतीय स्टेट बैंक की बीएचयू शाखा से दस लाख रूपये नकद निकलवा कर ले लिए। उस समय उनका चालक सलमान भी उनके साथ था। इसके बाद फिर दबंगों ने बैंक आफ बड़ौदा की बीएचयू शाखा से उसके खाते से आठ लाख रूपये निकलवा कर ले लिए। और तो और सूदखोरों ने इसके अलावा पांच लाख रूपये का लोन भी निकलवा लिया। लाखों रूपये देने के बाद भी सूदखोर 35 लाख रूपये का बकाया बताकर उसे आयेदिन धमकियां देते रहे। पांच अगस्त की शाम सात बजे वह वह पत्नी व बच्चों के साथ दुर्गाकुंड के मेले से कबीरनगर होते हुए घर लौट रहा था। इसी दौरान सफेद स्कूटी से रमजान आया और उन लोगों का रास्ता रोक लिया। बकाया 35 लाख रूपये की मांग करते हुए गालियां देने लगा। पत्नी का हाथ पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले की शिकायत उसने अपर पुलिस कमिश्नर अपराध मुख्यालय संतोष सिंह से की। उनके निर्देश पर भेलूपुर थाने में सुदखोर रमजान उर्फ गुड्डू , किस्मत अली और लालमन मौर्या के खिलाफ धारा 342, 386, 354, 323, 504, 506, उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 10/1 और 12/1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फइम ने बताया कि आरोपित सूदखोरी का काम करते हैं और इनका संगठित गिरोह है।