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शुक्रवार, 2 सितंबर 2022
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एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 26 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति
एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 26 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति
मेदिनीनगर, 2 सितंबर (हि.स.)। उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिनियम के तहत मामलों की चर्चा हुई। इसमें 26 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी।
इसमें पांडु थाना क्षेत्र अंतर्गत मरुमातु गांव के विस्थापित अनुसूचित जाति के 10 परिवार भी शामिल हैं। प्रत्येक परिवार के बीच 25 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा। इस तरह पांडु के कुल 10 परिवारों के बीच 2.5 लाख राशि की भुगतान की जाएगी।
जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामलों को बैठक में रखा गया था, जिसमें राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए पीड़ितों के बीच भुगतान करने का निर्णय लिया गया। जिन 26 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी, उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने, मारपीट करने एवं गाली-गलौज करने आदि से संबंधित था।
बैठक में उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, डीएसपी सुरजीत कुमार, कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू, चतरा सांसद प्रतिनिधि, सिविल सर्जन, सरकारी अधिवक्ता महेश प्रसाद, श्रवण कुमार गुप्ता, अनिल कुमार पांडेय, कल्याण नाजिर गगनदेव राम, सहायक जगदीश प्रसाद व संजय, प्रधान सहायक मिथलेश शर्मा समेत अन्य उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार/ संजय
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