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सोमवार, 5 सितंबर 2022

Today Varanasi new :- ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई, 13 सितम्बर अगली तारीख


वाराणसी। विश्व वैदिक सनातन संघ (Vishwa Vedic Sanatan Sangh) की महामंत्री और संघ के अध्यक्ष की पत्नी किरन सिंह बिसेन (Kiran Singh Bisen) की याचिका (petition) पर फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आज वादी पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति ऑर्डर 7 रूल 11 पर जवाब फाइल किया गया। इसपर एक बार फिर मुलिम पक्ष ने इस जवाब पर जवाब देने का कोर्ट से समय माँगा जिसपर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस जवाब पर बहस करने के लिए 13 सितम्बर की तारीख दी है।

इस सम्बन्ध में किरन सिंह बिसेन के अधिवक्ता शिवम गौर ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सोमवार को हमारे द्वारा वादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता के ऑर्डर 7 रूल 11 पर अपना जवाब दाखिल किया है। आज कोर्ट में हमारा जवाब दाखिल होने के बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि हम इस जवाब पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया क्योंकि यह आप की ही ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लिकेशन का जवाब है और अब आप इसपर बहस कीजिये। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 13 सितम्बर अगली तारीख तय की है। उस दिन इसपर बहस होगी।

बता दें कि 24 मई को विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह बिसेन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका डाली थी जिसमे उन्होंने शिवलिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को हिन्दुओं को सौंपने और उसमे मुस्लिमों के प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग की थी जिसे जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया था।

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