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शुक्रवार, 9 सितंबर 2022
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Varanasi news :- हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लिया निर्णय
Varanasi news :- हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लिया निर्णय
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरण पाल सिंह की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुनाया।
दशाश्वमेध थाना में इसी साल 29 मई को शुभम सेठ ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि घर के बाहर पानी गिराकर फिसलन करने पर उनकी मां शालीनी सेठ ने मना किया। इस पर वादी की ताई रीतू सेठ व उनकी पुत्री सौम्या की ओर से हाथापाई की गई। दोनों के ललकारने पर ताऊ मनीष सेठ व उनका लड़का प्रतीक हाथ में डंडा लेकर पहुंचे और शालीनी को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घायलावस्था में उन्हें लेकर बीएचयू गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अभियुक्त के अभियंता की ओर से दलील पेश की गई कि कोई अपराध हुआ ही नहीं। शालीनी सेठ कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थी। इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वादी पक्ष की ओर से बेवजह मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ताकि उनकी संपत्ति हड़प सके। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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