CM आवास में कारतूस संग पकड़े Imran को जमानत
केजरीवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में कारतूस लेकर चला गया था। सुरक्षाकर्मियों ने पर्स की जांच के बाद कारतूस बरामद कर उसे थाना सिविल लाइन पुलिस को सौंप दिया था। वह वक्फ बोर्ड के स्टाफ की वेतन वृद्घि की मांग लेकर 12 मौलवियों के साथ 26 नवंबर 2018 को मुख्यमंत्री से मिलने गया था।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मोहम्मद इमरान को जमानत देते हुए कहा कि केस की जांच पूरी हो चुकी है और सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। आरोपी करीब 55 दिन से हिरासत में है। हाईकोर्ट ने उसे 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती की शर्त पर जमानत दी है।
करोल बाग की एक मस्जिद में इमाम इमरान सीलमपुर का रहने वाला है। याची का कहना था कि वह कारतूस लेकर जनता दरबार में नहीं घुसा था और उसने सुरक्षाकर्मियों के पास अपना पर्स पहले ही जमा करा दिया था। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसे पता होना चाहिये था कि उसके पर्स में कारतूस है।