Kejriwal को Chief Minister पद से हटाने की मांग वाली याचिका High Court में खारिज
arvind kejriwal
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता अरिवंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि इस मामले में मुकदमा अभी भी लंबित है और निर्वाचित सदस्यों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता।
पीठ ने कहा, ‘‘मुकदमा अब भी चल रहा है। वह बरी हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप उनके दोषी ठहराए जाने के बाद आएं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इसके कुछ दम नहीं है, इसे खारिज किया जाता है।’’
अदालत अधिवक्ता हरिनाथ राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उपराज्यपाल को केजरीवाल तथा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपी अन्य मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने संविधान के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन किया क्योंकि वह अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ साजिश रचकर हिंसा के कृत्यों में कथित रूप से संलिप्त हुए।