भीमा कोरेगांव मामले में Supreme Court ने सुरक्षित किया फैसला

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन की सीमा बढ़ाने से इनकार कर देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार द्वारा दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए और 90 दिन देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है और राज्य पुलिस निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक के आरोप में वकील सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर सोमा सेन, सुधीर धावले, महेश राउत और रोमा विल्सन को गिरफ्तार किया था।