INX मीडिया केस: P. Chidambram ने मांगी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति
P Chidambaram
आईएनएक्स मीडिया घूस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका के सिलसिले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को कांग्रेस नेता चिदंबरम, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस सुनील गौड़ के समक्ष पेश होकर चिदंबरम ने 3 फरवरी को प्रकाशित समाचार की प्रतियां जमा करने की अनुमति मांगी। इस खबर में लिखा गया, ‘कानून मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई को चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकती है।’ कोर्ट ने यह दस्तावेज रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका पर कहा कि इस मामले की पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें केवल एक बार जून 2018 में बुलाया था और उनका नाम भी इस एफआईआर में नहीं है। दूसरी ओर, एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पर मुकदमा चलाने की अनुमति केंद्र सरकार सीबीआई को दे चुकी है।