Saradha Chit Fund घोटाला : जांच की निगरानी करने से Supreme Court ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मामले में दाखिल कुछ निवेशकों की याचिका नामंजूर कर दी।
याचिका में कहा गया था कि अदालत ने सीबीआई को घोटाले की जांच का आदेश 2013 में दिया था। इसके बावजूद जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इस पर पीठ ने सोमवार को कहा, ‘हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं। जांच की निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं है।’
कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है, जब सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर और टीएमसी नेता कुणाल घोष से मामले में पूछताछ कर रही है। शारदा चिटफंड घोटाला पश्चिम बंगाल बड़ा वित्तीय घोटाला है। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। कंपनी पर पैसे दोगुने करने के नाम पर लाखों छोटे निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने 2013 में घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
लगातार तीसरे दिन पुलिस कमिश्नर राजीव से पूछताछ
सीबीआई की टीम ने चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की। शनिवार और रविवार को भी सीबीआई अफसरों ने पुलिस कमिश्नर से घंटों पूछताछ की थी। राजीव कुमार सोमवार सुबह मेघालय की राजधानी शिलांग में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे घंटों पूछताछ हुई।