SP Leader और इंस्पेक्टर सहित आठ लोग कोर्ट में तलब, जानिए क्या है पूरा मामला
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आगरा के सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव और 2015 में छत्ता थाना के इंस्पेक्टर रहे सुनील कुमार सिंह समेत आठ लोगों को कोर्ट ने तलब किया है। इन्हें 28 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है।
इन पर आरोप है कि इन्होंने कारोबारी की धमकी दी। इसके बाद थाने में बंद कर दिया। बल्केश्वर निवासी कारोबारी मनोज अग्रवाल ने कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत की थी। मनोज का हौजरी का काम है। इसमें पूजा शर्मा पार्टनर है। आरोप है कि शेखर यादव और उसकी पत्नी सरोज यादव ने जाली दस्तावेज तैयार कर डूब क्षेत्र की कब्जाई जमीन पूजा को बेच दी। इसके बदले पूजा से 17 लाख 88 हजार रुपये ले लिए। पूजा ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की। मनोज ने उसका साथ दिया।
धमकी देने का आरोप
आरोप है कि शेखर यादव, उसकी पत्नी सरोज यादव और एक अन्य रेनू यादव ने मनोज पर दबाव बनाया कि वह पैरवी न करे। उसने मना कर दिया तो शेखर के मित्र राम सहाय यादव ने फोन पर धमकी दी। मनोज का कहना है कि धमकी की रिकार्डिंग हो गई।
मनोज ने बताया कि इसके बाद 21 अगस्त 2015 को शाम पांच बजे उसे, उसके तीनों बेटों नीरज, आकाश और हिमांशु को शेखर, सरोज, राम सहाय यादव, छत्ता थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, एसएसआई सतीश चंद साहू, जीवनी मंडी चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार को बुलाया और थाने में बंद करा दिया। रात के दस बजे छोड़ा गया।