Supreme Court ने High Court के फैसले के खिलाफ याचिका पर कार्ति और नलिनी चिदंबरम से मांगा जवाब
पत्नी श्रीनिधि और मां नलिनी के साथ कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग की एक अपील पर मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति को नोटिस जारी किए। आयकर विभाग ने नलिनी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ एक कथित कालाधन मामले में आपराधिक मुकदमा खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नलिनी और कार्ति को नोटिस जारी किए। पीठ ने स्पष्ट किया वह नलिनी और कार्ति के खिलाफ आपराधिक अभियोग खारिज करने के उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी।
यह मामला चिदंबरम की पत्नी नलिनी, उनके पुत्र कार्ति और पुत्रवधु श्रीनिधि की विदेशों में संपत्ति और बैंक खातों के बारे में जानकारी कथित तौर पर गोपनीय रखने से जुड़ा है।