मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट
गत आठ मार्च को इस मामले के पक्षकार निर्मोही अखाड़े को छोड़ लगभग सभी हिन्दू पक्षकारों व उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध केबावजूद सुप्रीम कोर्ट ने करीब 70 वर्ष पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का हल निकालने के मध्यस्थता को चुना था।
जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली इस पैनल में अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मध्यस्थता विशेषज्ञ वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू हैं। पीठ ने कहा था कि इस विवाद का समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता करने में किसी तरह की रुकावट नहीं है।
पीठ ने मध्यस्थता के लिए फैजाबाद को चुना था। पैनल को आठ हफ्ते में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था। मध्यस्थता की कार्यवाही बंद कमरे में करने का निर्देश दिया गया था।