Supreme Court ने Rajive Gandhi के साथ मारे गए लोगों के परिजन की अर्जी खारिज की - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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गुरुवार, 9 मई 2019

Supreme Court ने Rajive Gandhi के साथ मारे गए लोगों के परिजन की अर्जी खारिज की

Bharat Rajneeti:- Supreme Court ने Rajive Gandhi के साथ मारे गए लोगों के परिजन की अर्जी खारिज की


राजीव गांधी (फाइल फोटो)
राजीव गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : Bharat Rajneeti
Bharat Rajneeti: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के 2014 के फैसले का विरोध करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ 1991 में मारे गए लोगों के परिजनों ने याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का विरोध किया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘इस मामले से जुड़े संविधान पीठ के फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया गया था, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बचा है।’ 

तत्कालीन जे. जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदुर में 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी।

कॉलेजियम ने की जस्टिस गवई और सूर्यकांत को Supreme Court का जज बनाने की सिफारिश  

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