सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भारत लौटने के लिए कितनी रकम जमा करा सकते हैं सक्सेना
supreme court - फोटो : bharat rajneeti
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉंन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना से मंगलवार को पूछा कि वह कितनी रकम जमा करा सकते हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप देश वापस आ सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवाई की अवकाश पीठ ने सक्सेना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि आपको सिक्योरिटी के तौर पर पांच करोड़ रुपये देने हैं। इस पर अरोड़ा ने कहा कि सक्सेना की बहन और एक रिश्तेदार इसके लिए तैयार हैं। जिसके बाद पीठ ने उन्हें बुधवार तक सिक्योरिटी देने वालों का नाम बताने के लिए कहा है। वहीं, ईडी ने सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध करते हुए कहा, ‘वह भारत के मूल से जुड़े नहीं हैं।
सक्सेना हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी हैं। हम उन्हें देश में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे।’ सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सक्सेना का देश में होना जरूरी है। इस पर अदालत ने कहा कि आपकी आशंका वाजिब हो सकती है। सक्सेना पर सख्त शर्तें लगाई जा सकती हैं। 10 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने सक्सेना को ब्लड कैंसर सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी।