Bharat ki Rajneeti News: बीफ महोत्सव के लिए व्यक्ति ने लोगों को सोशल मीडिया पर भेजा आमंत्रण, गिरफ्तार

उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 298 (जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई बात कहना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी को अपमानित करना) और 505 (2) (दो वर्गों के बीच वैमनस्व, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बताया जाता है कि एझिलन ने 13 जुलाई को यह संदेश पोस्ट किया था और जिले के ग्राम प्रशासन अधिकारी की शिकायत पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
नगापट्टनम में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को बीफ सूप पीते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।