लखनऊ: सचिवालय में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के भेंट-उपहार लेने पर रोक, आदेश जारी

गुप्ता ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इस आदेश के बारे में सरकार के सभी मंत्रियों को भी सूचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय प्रशासन विभाग के मंत्री भी हैं।
तंबाकू-पान खाते मिले तो 500 रुपये सफाई सहयोग शुल्क की वसूली
सचिवालय में तंबाकू, पान मसाला व तंबाकू से बने पदार्थों केसेवन व धूम्रपान पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध घोषित है। लेकिन इस आदेश पर किसी भी स्तर पर अमल नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने पूर्व में जारी आदेशों का नए सिरे से हवाला देते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को धूम्रपान करते हुए या तंबाकू, पान-मसाना व तंबाकू से बने अन्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए या पीक थूकते हुए पाया जाए तो सफाई सहयोग शुल्क के रूप में 500 रुपये वसूल किया जाए। यदि कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाए तो उससे 500 रुपये वसूल करने के अलावा उसका सचिवालय प्रवेश पत्र भी निरस्त कर दिया जाए।
सचिवालय में अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश पर रोक का सख्ती से हो पालन
सचिवालय पसिर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के शस्त्र लेकर आने पर प्रतिबंध की व्यवस्था पहले से है। विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले इस संबंध में आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने एक बार निर्देश जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि परिसर में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र केसाथ प्रवेश न करने पाए। सचिवालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार वर्मा ने सचिवालय के समस्त भवनों के सचिवालय सुरक्षा दल के निरीक्षकों को अपर मुख्य सचिव के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर दिया है।