वीवीआईपी चौपर डील केस: ईडी ने कहा विदेश भाग सकता है रतुल पुरी
रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
खास बातें
- रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकता है
- नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकता है
- गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया जाए
वीवीआईपी चौपर डील केस की जांच में जुटे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है। ईडी ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को अदालत में यह दलील दी।
एजेंसी की दलील सुनने के बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने पर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया। रतुल पुरी की ओर से अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कोई भी फैसला करने से पहले उनका पक्ष सुनने का आग्रह किया है।
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष ईडी के वकील ने कहा कि रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वह साक्ष्य नष्ट कर रहा है। हालांकि उसके खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) खुली है, लेकिन इसके बाद भी नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकता है। इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया जाए।