हाफिज सईद और मसूद अजहर होंगे आतंकी घोषित, यूएपीए संशोधन पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

.

अन्य विधानसभा क्षेत्र

बेहट नकुड़ सहारनपुर नगर सहारनपुर देवबंद रामपुर मनिहारन गंगोह कैराना थानाभवन शामली बुढ़ाना चरथावल पुरकाजी मुजफ्फरनगर खतौली मीरापुर नजीबाबाद नगीना बढ़ापुर धामपुर नहटौर बिजनौर चांदपुर नूरपुर कांठ ठाकुरद्वारा मुरादाबाद ग्रामीण कुंदरकी मुरादाबाद नगर बिलारी चंदौसी असमोली संभल स्वार चमरौआ बिलासपुर रामपुर मिलक धनौरा नौगावां सादात

शनिवार, 10 अगस्त 2019

हाफिज सईद और मसूद अजहर होंगे आतंकी घोषित, यूएपीए संशोधन पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

हाफिज सईद और मसूद अजहर होंगे आतंकी घोषित, यूएपीए संशोधन पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

Hafiz Saeed and Azhar will be declared terrorists, President gives assent to amendments to UAPA

खास बातें

  • एनआईए महानिदेशक को सीधे संपत्ति जब्त करने का हक
  • अब इंस्पेक्टर को भी जांच का हक
देशविरोधी कामों में लगे व्यक्ति को आतंकी घोषित करने और उसकी संपत्ति को जब्त करने से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियां (बचाव) संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को दस्तखत कर दिए। इसी के साथ अब यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत एक बार किसी के आतंकी घोषित होने पर उसकी यात्रा पर भी पाबंदी रहेगी। 
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इस कानून के तहत घोषित होने वाले पहले दो आतंकी मोस्टवांटेड लश्कर-ए-ताइबा का आतंकी हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर होंगे। राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार देर रात को इस कानून पर अपनी मुहर लगाई। लोकसभा ने इसे 24 जुलाई और राज्यसभा ने 2 अगस्त को पारित किया था। 

एनआईए महानिदेशक को सीधे संपत्ति जब्त करने का हक

इस कानून में संशोधन से अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को आतंक को बढ़ावा देने वाली संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले एनआईए को संबंधित राज्य के पुलिस प्रमुख से किसी आतंकी से जुड़ी संपत्ति जब्त करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे में आतंकियों से संबंधित अलग-अलग राज्यों में मौजूद ऐसी संपत्तियों की जब्ती में देरी होती थी।

अब इंस्पेक्टर को भी जांच का हक

यूएपीए की धारा 43 के तहत अभी तक डीएसपी रैंक और उससे ऊपर के अफसरों को ही ऐसे मामलों में जांच का अधिकार था। लेकिन संशोधन के बाद अब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर भी जांच कर सकेंगे।

माना जा रहा है कि वक्त के साथ ही इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को यूएपीए से संबंधित मामलों की जांच में कुशलता आ जाएगी तो ऐसे मामलों में इंसाफ जल्द मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस विधेयक से किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकेगा और साथ ही उसे चलाने वाले आका को भी आतंकी घोषित हो सकेंगे।

Loan calculator for Instant Online Loan, Home Loan, Personal Loan, Credit Card Loan, Education loan

Loan Calculator

Amount
Interest Rate
Tenure (in months)

Loan EMI

123

Total Interest Payable

1234

Total Amount

12345