कर्नाटक: 17 अयोग्य विधायकों को राहत, चुनाव आयोग ने कहा- चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकते
अयोग्य विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि या तो राज्य में होने वाले उपचुनाव निलंबित कर दिए जाएं या फिर इन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। इस पर आयोग के वकील ने जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ से कहा, मुझे विधायकों की अयोग्यता पर कुछ नहीं कहना है।
मामला यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य घोषित किया और इस वजह से सीटें खाली हुई हैं। चुनाव नहीं रोका जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष, कर्नाटक कांग्रेस और जद (एस) के नेताओं और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आयोग के इस रुख पर हैरानी जताई।