कॉलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी की पदोन्नित पर लिया फैसला: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : bharat rajneeti
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस अकील कुरैशी को पदोन्नित देकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कॉलेजियम ने ले लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि कॉलेजियम का फैसला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को कहा था कि उसे कानून एवं न्याय मंत्रालय से जस्टिस कुरैशी की पदोन्नित के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर एक पत्र मिला है। पदोन्नित में हो रही देरी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में दावा किया गया है कि कॉलेजियम की 10 मई की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक जस्टिस कुरैशी के नाम की अधिसूचना जारी नहीं की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा ने कथित रूप से कहा था कि जस्टिस कुरैशी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2010 में मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह को पुलिस हिरासत में देने का आदेश पारित किया था। केंद्र सरकार ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह कॉलेजियम की सिफारिश पर एक सप्ताह के भीतर विचार करेगी।