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शुक्रवार, 27 सितंबर 2019

गोवा: बलात्कार के मामले में भाजपा विधायक मॉन्सरेट के खिलाफ आरोप तय

गोवा: बलात्कार के मामले में भाजपा विधायक मॉन्सरेट के खिलाफ आरोप तय

अतानासियो मोंसेरेट (फाइल फोटो)
अतानासियो मोंसेरेट (फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
गोवा की एक अदालत ने गुरुवार को भाजपा विधायक अतानासियो मॉन्सरेट पर कथित रूप से 16 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय किए। पणजी से भाजपा विधायक अतानासियो मॉन्सरेट 'बाबुश' पर कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ 2016 में दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। उन्हें अब 17 अक्तूबर से ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को पणजी की सेशंस कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 328, 342, 506, 376 और 107 के साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।  इस मामले के सह आरोपी रोजी फेरारो को अपराध में सहयोग देने का आरोपी पाया गया है।

दोनों के वकील दामोदर ढोंड ने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले मॉन्सरेट ने अदालत से अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाकर इस ममाले को खारिज करने की अपील की थी लेकिन उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता का कहना है कि 2016 में आरोपी मॉन्सरेट ने उसे 50 लाख रुपये में खरीदा था। उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की ने कहा था कि उसकी मां ने उसे आरोपी को बेच दिया था।

मॉन्सरेट ने आरोप लगाया था कि गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। 2016 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद मॉन्सरेट ने लगभग आठ रातें जेल में बिताई थीं। आठ दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई।

इस साल जुलाई में मॉन्सरेट ने कांग्रेस विधायकों के उस समूह का नेतृत्व किया जो भाजपा में शामिल हो गया। बीती मई में पणजी के लिए हुए उपचुनाव में मॉन्सरेट जो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थ कुनकोलियंकर को हराया था। यह 26 सालों में उनकी पहली हार थी।

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