कोच्चि के तट पर बने 343 फ्लैटों को 138 दिनों में ढहाने का आदेश
केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार परिसर खाली करवा लेगी, लेकिन इमारतों को नहीं ढहाया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि हम गैरकानूनी काम को जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर राज्य सरकार ये काम नहीं कर सकती, तो हम किसी अन्य से इस काम को पूरा करा लेंगे, लेकिन सरकार को इसका खर्च वहन करना होगा।
पीठ ने कहा कि हमारे आदेश का मकसद फ्लैट खाली कराने को लेकर नहीं है, बल्कि अनियमितताओं को रोकना है। इमारतों का निर्माण कोस्टल रेग्यूलेशन जोन और पर्यावरण प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया है। लिहाजा हम फ्लैट मालिकों को भविष्य में होने वाले आशंकित खतरे से बचाना चाहते हैं।