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मंगलवार, 15 अक्तूबर 2019

पीएमसी बैंक में जमा थे 90 लाख, दिल का दौरा पड़ने से खाताधारक की मौत

पीएमसी बैंक में जमा थे 90 लाख, दिल का दौरा पड़ने से खाताधारक की मौत

पीएमसी बैंक के खाताधारक हैं संजय गुलाटी (फाइल फोटो)
पीएमसी बैंक के खाताधारक हैं संजय गुलाटी (फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों काफी परेशान हैं। वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बैंक के एक खाताधारक की मौत हो गई है। इस खाताधारक के खाते में लगभग 90 लाख रुपये जमा हैं। पीएमसी के खाताधारक की सोमवार को मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह कुछ समय पहले तक जेट एयरवेज में काम करते थे।

इस खाताधारक की पहचान ओशिवारा के तारापोरेवाला गार्डन में रहने वाले संजय गुलाटी के तौर पर हुई है। पीएमसी बैंक में उनके 90 लाख रुपये जमा थे। वह सोमवार को बैंक पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'चुनाव के बाद हम इस मुद्दे को केंद्र के पास ले जाएंगे। हम केंद्र से अनुरोध करेंगे कि वह खताधारकों का पैसा वापस लाने में उनकी मदद करे। मैं निजी तौर पर इस मुद्दे को करीब से देख रहा हूं।'

इसलिए लगाया प्रतिबंध

अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। प्रतिबंध सेक्शन 35 A के तहत लगाया गया है। 

लोन देने पर भी रोक

आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 40,000 रुपये से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। आरबीआई का कहना है कि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी।

ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये जमा 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बैंक के पास ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इसलिए ग्राहक बेहद परेशान हैं और उन्होंने जोगे

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