पीएनबी घोटाला : सीबीआई ने की मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित करने की मांग
पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
खास बातें
- 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में नीरव मोदी के साथ मुख्य आरोपी है मेहुल
- गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) का जवाब देने में विफल रहा चोकसी
- सीबीआई ने भगोड़ा घोषित कर चोकसी की संपत्ति अटैच करने की इजाजत मांगी
सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अदालत से मेहुल चोकसी को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भगोड़ा घोषित करने का आग्रह किया। सीबीआई ने कहा कि चोकसी गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) का जवाब देने में विफल रहा है। इसके चलते उसे भगोड़ा घोषित करने और उसकी संपत्ति को अटैच किए जाने की इजाजत दी जाए। सीबीआई ने चोकसी की तरफ से अपने खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू को खारिज करने के लिए दाखिल की गई याचिका का भी विरोध किया। अदालत इस मामले में 17 अक्तूबर को आगे सुनवाई करेगी। करीब 14 हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मुख्य आरोपी है।
सीबीआई मामलों के विशेष जज वीसी बार्दे के सामने पेश याचिका में सीबीआई ने कहा, चोकसी खुद को छिपाने के लिए इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने से पहले ही देश छोड़कर भाग गया था।
याचिका में आगे कहा गया कि चोकसी ने अदालत की तरफ से जारी वारंट से बचने के लिए पहले ही कैरेबियाई द्वीपसमूह के देश एंटिगुआ की नागरिकता ले रखी है। गैरजमानती वारंट खारिज करने की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ए. लिमोसिन ने कहा, आरोपी फरार है और उससे पूछताछ करना हमारा अधिकार है।