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बुधवार, 31 अगस्त 2022
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डीपी एक्ट के फरार आरोपितों के नरिया स्थित घर पर पुलिस ने नोटिस किया चस्पा, कोर्ट ने किया है फरार घोषित
डीपी एक्ट के फरार आरोपितों के नरिया स्थित घर पर पुलिस ने नोटिस किया चस्पा, कोर्ट ने किया है फरार घोषित
वाराणसी। दहेज उत्पीड़न (डीपी एक्ट) के आरोप में फरार चल रहे आरोपितों के नरिया के सभापति भवन स्थित घर पर मंगलवार को नोएडा पुलिस पहुंची। आरोपित नही मिलते को पुलिस ने कोर्ट के आदेश के तहत धारा 82 की नोटिस चस्पा कर दी। कोर्ट ने इन आरोपितों को फरार घोषित कर दिया है। यदि अब आरोपित गिरफ्तार नही किये जाते या आत्मसमर्पण नही करते तो पुलिस धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगी।
नोएडा के थाना सेक्टर 58 के उपनिरीक्षक महेश दत्त शर्मा ने बताया कि सभापति भवन नरिया लंका में रहने वाले राधाकांत उपाध्याय के बेटे कुमार सौरभ की शादी वर्ष 2015 में नोएडा की रहने वाली चारु स्मृता के साथ हुई थी। शादी के कुछ माह बाद चारु ने पति कुमार सौरभ, पिता राधाकांत उपाध्याय, ननद सीमा व कनक मिश्रा, देवर शैलेन्द्र डब्बू, सास सुशीला, देवर कुलश्रेष्ट के खिलाफ 2015 में दहेज उत्पीडन एक्ट व प्रताड़ना की रपट दर्ज कराई थी। यह मुकदमा शादी के कुछ दिनों बाद ही दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपितों ने कभी न्यायालय या पुलिस से संपर्क नहीं किया। सभी आरोपित गैर राज्यों में पता बदल कर रहते हैं। इन सभी को कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें फरार घोषित कर दिया है।
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