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मंगलवार, 30 अगस्त 2022
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वाराणसी : चौबेपुर कालेज में विषाक्त पदार्थ खाने से मौत मामले में प्रधानाचार्य गिरफ्तार, भेजे गए जेल
वाराणसी : चौबेपुर कालेज में विषाक्त पदार्थ खाने से मौत मामले में प्रधानाचार्य गिरफ्तार, भेजे गए जेल
वाराणसी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मृतक आश्रित की नौकरी न मिलने से क्षुब्ध होकर के जाल्हूपुर कच्चा बाबा इंटर कालेज के प्रधानाचार्य कक्ष में जहर खाने वाले बालेश्वर की शनिवार को मौत के बाद से गांव में गांव में तनाव है। इसे देखते हुए जाल्हूपुर में पुलिस तैनात की गई है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपित कच्चा बाबा इंटर कालेज के प्रधानाचार्य विजय प्रताप सिंह को चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित प्रधानाचार्य विजय प्रताप सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने प्रधानाचार्य को रविवार को ही हिरासत में ले लिया था। अब इस मामले के अन्य दो आरोपितों की तलाश की जा रही है।
गौरतलब है कि मिश्रपुरा निवासी बालेश्वर के पिता हीरालाल कच्चा बाबा इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। तीन साल पहले नौकरी के दौरान बीमारी की वजह से हीरालाल की मौत हो गई थी। 6 भाइयों में सबसे बड़े बालेश्वर पिता की जगह मृतक आश्रित कोटे से नौकरी चाहता था। वह तीन साल से कोशिश कर रहा था। शनिवार को बालेश्वर इंटर कॉलेज गया और प्रधानाचार्य विजय प्रताप सिंह से मुलाकात की। प्रधानाचार्य ने नौकरी मिलने में बाधाओं का जिक्र करते हुए मदद से इनकार कर दिया।
हालांकि बालेश्वर इससे पहले भी प्रधानाचार्य और प्रबंधक से कई बार मिल चुका था। लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नही मिला। इस बार भी निराशा हाथ लगने से क्षुब्ध होकर बालेश्वर ने प्रधानाचार्य कक्ष में ही जहर खा लिया। सूचना पर बालेश्वर के परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए प्रधानाचार्य की कार पलट कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। बालेश्वर के भाई प्रमोद ने बताया कि प्रधानाचार्य नहीं चाहते थे कि बालेश्वर की नियुक्ति स्कूल में हो। वह पिता हीरालाल की नियुक्ति को ही फर्जी बताते हैं।
वहीं भाई की नियुक्ति न होने पाए, इसलिए उसे जहर देकर मारने की साजिश रची गई थी। बालेश्वर के भाई प्रमोद की तहरीर के आधार पर विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य समेत तीन के खिलाफ चौबेपुर थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बालेश्वर की रविवार को मौत और चक्काजाम के बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ा दी।
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