Sabarimala : पुनर्विचार याचिकाओं पर 22 जनवरी से सुनवाई शायद न हो शुरू

इस पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेशवर राव और न्यायमूर्ति एस के कौल भी हैं। पीठ ने कहा कि सुनवाई निर्धारित की गई तिथि यानि 22 जनवरी से शायद नहीं शुरू हो पाएगी।
यह बात पीठ ने तब कही जब वकील मैथ्यूज जे नेदुंपरा ने मामले का उल्लेख किया और पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग की। इन याचिकाओं में सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 28 सितंबर को मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लैंगिक भेदभाव बताया था और इसे हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था।