काला धन व मनी लांड्रिंग मामले में Gautam Khaitan को जमानत

अदालत ने इससे पहले 12 मार्च को खेतान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खेतान को दिल्ली व एनसीआर में उसके कार्यालय व अन्य ठिकानों पर 25 जनवरी को आयकर विभाग की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि खेतान धन शोधन के लिए अपने या अपने पिता के जमाने के संपर्कों व अपने ग्राहकों के जरिए दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, यूके व भारत में कई तरह के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था। इनमें उसके द्वारा बनाई गई कई मुखौटा कंपनियों के खाते भी शामिल थे।
ईडी ने आयकर विभाग के केस के आधार पर धन शोधन अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले उसे वीवीआईपी चौपर डील केस के सिलसिले में सितंबर 2014 में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। इस मामल में उसे जनवरी 2015 में जमानत मिल गई थी लेकिन उसे बाद आरोपी संजीव त्यागी के साथ नौ दिसंबर 2016 को सीबीआई ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में खेतान को जमानत मिल गई थी।