Bharat Rajneeti - Air India करार मामला: HighCourt ने आदित्य तलवार का वारंट रद्द करने से किया इंकार
![एयर इंडिया करार मामला: हाईकोर्ट ने आदित्य तलवार का वारंट रद्द करने से किया इंकार दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)](https://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2019/05/09/750x506/delhi-high-court_1557352807.jpeg)
राउज एवेन्यू अदालत की विशेष सीबीआई जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदित्य को बतौर आरोपी गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके अलावा अदालत ने दीपक तलवार को प्रोडक्शन वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। निचली अदालत में मामले की सुनवाई नौ मई को होनी है।
एजेंसी ने जांच रिपोर्ट (आरोप पत्र) में कहा है कि तलवार व पटेल के बीच संपर्क के ई-मेल के साथ ही अन्य साक्ष्य हैं। एजेंसी का दावा है कि पटेल को भेजे गए कई पत्रों को दीपक ने एयर अमीरात व एयर अरेबिया के प्रतिनिधि के तौर पर अंतिम रूप दिया था। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक दीपक तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया था।
ईडी ने अदालत को बताया था कि वह केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) व एयर इंडिया के उन अधिकारियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने कतर एयरवेज, एयर अमीरात व एयर अरेबिया समेत कई विदेशी निजी कंपनियों को फायदे वाले रूट व टाइम पर उड़ान की अनुमति दिलवाई थी और इस पर एयर इंडिया की उड़ानों को बंद कर दिया गया था।