मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली राहत, अखिलेश-मायावती पर टिप्पणी को लेकर कोर्ट में हुआ कुछ ऐसा
cm yogi - फोटो : bharat rajneeti
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के खिलाफ दायर किए गए प्रकीर्ण वाद को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ममता सिंह ने खारिज कर दिया है। वाद दायर करने वाले पूर्व एसपीओ रामदास निगम के तथ्य सुनवाई के दौरान अदालत में सही नहीं पाए गए। जिसके बाद वाद खारिज करने की कार्रवाई हुई।
बता दें कि समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पूर्व एसपीओ रामदास निगम ने सीजेएम कोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अधिवक्ता रामसेवक के माध्यम से वाद दायर किया था।उन्होंने दायर वाद में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और जौनपुर की चुनावी सभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गुंडों का सरताज और पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहा था।
रामदास निगम का कहना था कि किसी भी जांच एजेंसी ने आज तक अखिलेश यादव को अपराधी नहीं माना है। मुख्यमंत्री के बयान को 6 मई 2019 को अखबारों में प्रमुखता से छापा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अहतशाम हुसैन हाशमी एडवोकेट, रामप्रकाश पाल एडवोकेट, अशोक कुमार सिंह एडवोकेट अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन, प्रमोद कुमार यादव निवासी अंजनी थाना बिछवां ने भी अखबारों में पढ़ा था।