राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा या नहीं, 19 जुलाई को आएगा फैसला Bharat Rajneeti
![राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा या नहीं, 19 जुलाई को आएगा फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी](https://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2019/06/01/750x506/congress-president-rahul-gandhi_1559376412.jpeg)
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष थाना संसद मार्ग पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं।
मामले में शिकायतकर्ता योगेंद्र तुली ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है और वह इस पर अपनी दलीलें पेश करना चाहते हैं। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के लिए 22 मई की तारीख तय की थी, जिसमें सुनवाई को 7 जून के लिए टाल दिया गया।
गौरतलब है कि पेशे से वकील योगेंद्र तुली ने याचिका दायर कर कहा था कि 2016 में राहुल गांधी ने किसान रैली के दौरान पीएम पर सैनिकों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया था।