राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा या नहीं, 19 जुलाई को आएगा फैसला Bharat Rajneeti
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी - फोटो : Bharat Rajneeti
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार(7 जून) को सुनवाई टल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है, तब फैसला आएगा कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाइयों के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश की थी। इसमें पुलिस ने तर्क दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का या कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। अदालत ने देशद्रोह की शिकायत पर 26 अप्रैल को दिल्ली पुलिस से एटीआर तलब की थी।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष थाना संसद मार्ग पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं।
मामले में शिकायतकर्ता योगेंद्र तुली ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है और वह इस पर अपनी दलीलें पेश करना चाहते हैं। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के लिए 22 मई की तारीख तय की थी, जिसमें सुनवाई को 7 जून के लिए टाल दिया गया।
गौरतलब है कि पेशे से वकील योगेंद्र तुली ने याचिका दायर कर कहा था कि 2016 में राहुल गांधी ने किसान रैली के दौरान पीएम पर सैनिकों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया था।