राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा या नहीं, 19 जुलाई को आएगा फैसला Bharat Rajneeti
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष थाना संसद मार्ग पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं।
मामले में शिकायतकर्ता योगेंद्र तुली ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है और वह इस पर अपनी दलीलें पेश करना चाहते हैं। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के लिए 22 मई की तारीख तय की थी, जिसमें सुनवाई को 7 जून के लिए टाल दिया गया।
गौरतलब है कि पेशे से वकील योगेंद्र तुली ने याचिका दायर कर कहा था कि 2016 में राहुल गांधी ने किसान रैली के दौरान पीएम पर सैनिकों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया था।