देश में पहला मामला, विमान हाईजैकिंग की धमकी देने वाले कारोबारी को उम्रकैद, पांच करोड़ जुर्माना
![देश में पहला मामला, विमान हाईजैकिंग की धमकी देने वाले कारोबारी को उम्रकैद, पांच करोड़ जुर्माना NIA Court Hands Businessman Life Term, Rs 5 Crore Fine for Hijack Hoax on Jet Airways Flight](https://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2018/09/30/750x506/court_1538312309.jpeg)
मुंबई के एक कारोबारी को विमान अपहरण की धमकी देना बहुत महंगा पड़ा। मंगलवार को एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में कारोबारी को न सिर्फ उम्रकैद की सजा सुनाई बल्कि पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला ने 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर अपहरण नोट लिखकर छोड़ा था। इस नोट में लिखा था कि विमान को पीओके ले जाया जाए।
कोर्ट ने एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत कारोबारी को दोषी पाया। मंगलवार को सजा सुनाते वक्त न्यायाधीश के एम दवे ने कहा कि सल्ला द्वारा दिए जाने वाले जुर्माने की राशि विमान चालक दल और यात्रियों के बीच वितरित की जाएगी। पायलट, सह-पायलट को एक-एक लाख रुपये, एयर होस्टेस को 50-50 हजार और मुसाफिरों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा।
देश में पहला मामला
इस हादसे के बाद सल्ला को ‘नेशनल नो फ्लाई’ लिस्ट में रखा गया था। साथ ही उसके खिलाफ एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सल्ला देश में पहला व्यक्ति है, जिस पर ऐसी कार्रवाई हुई।
गर्लफ्रेंड को वापस मुंबई बुलाना चाहता था
सल्ला ने जुर्म कबूलते हुए जांचकर्ताओं को बताया था कि उसने ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड को मुंबई बुलाने के लिए किया। वह चाहता था कि इस धमकी के बाद जेट एयरवेज दिल्ली स्थित दफ्तर बंद कर दे ताकि वहां कार्यरत उसकी गर्लफ्रेंड मुंबई वापस आ जाए।