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सोमवार, 17 जून 2019

सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से दोबारा किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से दोबारा किया मना


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) : bharat rajneeti
उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव को निरस्त करके बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हु अदालत ने कहा, 'मामला ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद नियत समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।'

इससे पहले 14 जून को बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश देने की याचिका पर अदालत ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने 13 जून को कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स (आरपी) एक्ट के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन चुनाव परिणामों को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए नए चुनाव कराए जाएं। शर्मा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 हाल ही में संपन्न हुए हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी 300 से भी अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता में आई है। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 52 सीट पर आकर सिमट गई। विपक्षी पार्टियां कई चुनावों में हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही हैं। 

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हम मशीन नहीं चाहते, हमारी मांग है कि कागज के बैलेट पेपर वाले युग की वापसी हो। हम एक आंदोलन प्रारंभ करेंगे और यह बंगाल से शुरू होगा। 

बनर्जी ने कहा था कि मैं सभी विपक्षी 23 राजनीतिक दलों से कहूंगी कि वे साथ आएं और बैलेट पेपर की वापसी की मांग करें। अमेरिका जैसे देश में भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र बचाओ, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पर लौटो। ईवीएम पर एक तथ्य खोज समिति बननी चाहिए।

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