तीन तलाक बिल पर कानून बनना लगभग तय, उच्च सदन में सरकार ने ऐसे किया बहुमत का जुगाड़

राज्यसभा में क्या है गणित
राज्यसभा में इस समय 240 सदस्य हैं। ऐसे में बिल पारित कराने केलिए सरकार को 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए। वर्तमान में बीजद समेत इस बिल के समर्थन में 117 सदस्य हैं। अगर जदयू, टीआरएस, वाईएसआर के 14 और राजद-सपा के तीन सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो सदन की शक्ति 223 रह जाएगी। इस हिसाब से बिल पारित कराने के लिए सरकार को महज 112 सदस्यों के समर्थन की ही जरूरत पड़ेगी।
आरटीआई बिल से दिखी बानगी
सरकार ने अपनी रणनीति का अहसास गुरुवार को आरटीआई संशोधन बिल के दौरान कराया। इस बिल के समर्थन में 117 तो विरोध में महज 74 मत पड़े। इस दौरान 49 सदस्य या तो अनुपस्थित रहे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
तीसरे प्रयास में मिलेगी सफलता!
इस बिल को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार इससे पहले तीन बार प्रयास कर चुकी है। बिल हर बार लोकसभा में पारित हुआ, मगर राज्यसभा की दहलीज पार नहीं कर पाया। इस बिल पर अड़ी सरकार ने इसके लिए तीन बाद अध्यादेश जारी किया।